कार्य वितरण निम्नानुसार है: :
अनुसूचन/अन-अनुसूचन, संबद्ध मामले और न्यायालय से संबद्ध मामलों से संबंधित कार्य; अनुसूचन, अनुसूचित क्षेत्रों पर कार्य बल की रिपोर्ट, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, पंचायती राज संस्थान, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं / एजेंसियां, माडा / बस्तियों से संबद्ध मामले
भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, भारत का संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 6(1) के तहत 'अनुसूचित क्षेत्र' को 'ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करें' । किसी राज्य के संबंध में "अनुसूचित क्षेत्रों" का विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 (2) के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं; और किसी भी राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को पुनर्निर्धारित करने के लिए नए सिरे से आदेश जारी कर सकते हैं। "अनुसूचित क्षेत्रों" से संबंधित किसी भी आदेश में किसी भी परिवर्तन, वृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने, या को हटाने के मामले में यही प्रक्रिया लागू होती है। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं।
अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए मानदंड
पांचवीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" घोषित करने के मानदंड हैं:
ये मानदंड भारत के संविधान में वर्णित नहीं हैं, लेकिन अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं। तदनुसार, वर्ष 1950 से 2007 तक अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित संवैधानिक आदेश अधिसूचित कर दिया गए हैं।
अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा से संबंधित पांचवीं अनुसूची के संवैधानिक प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत पांचवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिये गये हैं। संविधान की पाँचवीं अनुसूची के भाग ग की धारा 6 के प्रावधान इस प्रकार हैं:
अनुसूचित क्षेत्र:
(क) निर्देश जारी कर सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र का पूरा या कोई निर्दिष्ट हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र का हिस्सा नहीं रहेगा या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं होगा;
(ख) लेकिन केवल सीमाओं में किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की परिवर्तन सुधार के माध्यम से ;
(ग) किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन पर या संघ में प्रवेश पर या एक नए राज्य की स्थापना पर, किसी भी क्षेत्र को पहले से किसी भी प्रदेश को जो किसी भी राज्य में राज्य शामिल नहीं है, को या एक अनुसूचित क्षेत्र का हिस्सा बनने की घोषणा करने पर;
(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में, इस अनुच्छेद के तहत जारी किए गए आदेश या आदेशों को रद्द करना और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, उन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए नए आदेश बनाना है जो अनुसूचित क्षेत्र हैं;
और इस तरह के किसी भी आदेश में ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान शामिल हो सकते हैं जो माननीय राष्ट्रपति की दृष्टि में आवश्यक और उचित प्रतीत होता है, लेकिन जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, इस अनुच्छेद के उप-पैरा (1) के तहत किए गए आदेश किसी भी पूर्ववर्ती के आदेश से भिन्न नहीं होंगे।
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